झारखंड के चर्चित मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहीं निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को शनिवार को जेल से राहत मिली। पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। पूजा सिंघल पिछले 28 महीनों से जेल में बंद थीं।
नए बीएनएस कानून के तहत मिली राहत
यह जमानत नए बीएनएस कानून के तहत दी गई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद जमानत का फैसला सुनाया। पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले से प्राप्त अवैध धन को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद करने का गंभीर आरोप है।
मनरेगा घोटाले का मामला
झारखंड के मनरेगा योजना में करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ था, जिसमें पूजा सिंघल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी संपत्तियों और बैंक खातों की जांच के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
28 माह की जेल के बाद मिली राहत
पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा। अब जमानत मिलने के बाद यह देखना होगा कि केस की सुनवाई में आगे क्या रुख अपनाया जाएगा।