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Monday, June 30, 2025

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करोड़ों रुपये के अवैध धन शोधन मामले में ED का बड़ा कदम : धनबाद के तीन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

पटना: करोड़ों रुपये के अवैध धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा कदम उठाया है। पटना स्थित विशेष अदालत में ईडी ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ये आरोप पत्र ब्रॉडसंस कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, धनबाद के निवासी पुंज कुमार सिंह, अशोक कुमार और उनके सहयोगी सुदामा कुमार के खिलाफ दायर किया गया है। यह पूरक आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर किया गया है।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में ईडी ने एक अरब रुपये से अधिक के अवैध धन के शोधन का आरोप लगाया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि अभियुक्त बिना किसी अनुमति और ई-चालान के बालू का अवैध खनन, परिवहन और बिक्री कर रहे थे। इन गतिविधियों से अर्जित आय को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये सफेद किया जा रहा था, जिसे ईडी ने पकड़ लिया।

ईडी ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पीएमएलए की धारा चार के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि बिना कानूनी मंजूरी और दस्तावेजों के बालू का खनन कर बड़ी मात्रा में अवैध आय उत्पन्न की जा रही थी, जिसे शोधन कर वैध आय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था।

पूर्व एमएलसी राधा चरण साह समेत अन्य पर भी दर्ज हो चुका है मामला

इससे पहले भी ईडी ने इस मामले में पूर्व एमएलसी राधा चरण साह समेत छह अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोपों के मुताबिक, इन लोगों ने भी अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता दिखाई थी। ईडी का कहना है कि इस अवैध गतिविधि के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई, जिसे बाद में विभिन्न तरीकों से शोधन कर वैध दिखाने की कोशिश की गई।

अगले कदम पर नजर

ईडी की जांच में और अधिक खुलासे की संभावना है, और अदालत में पेश इस आरोप पत्र से केस की गंभीरता बढ़ गई है। कोर्ट अब मामले की सुनवाई करेगी और आरोपों की पुष्टि करेगी।

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